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भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ‘मैग्नाकार्टा’ कहा गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। इसे संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान किये गए हैं। भारतीय संविधान में शुरू से  7 मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए थे  किंतु बाद में एक अधिकार को वापस ले लिया गया जो  की संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार है  जो निम्नलिखित है -

  1. समता का अधिकार
  2. स्वतंत्रता का अधिकार
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
  4. धर्म की स्वतंत्रता
  5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
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